CET Exam : हरियाणा CET Exam को लेकर युवाओं को दिया तगड़ा झटका, हाईकोर्ट ने लगाया परीक्षा पर स्टे

CET Exam : यह खबर उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जिन्होंने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के तहत सिटी की परीक्षा के लिए आवेदन किया था। आप लोगों को बता दें कि हरियाणा कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित इस परीक्षा को लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ समय पहले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के तहत CET Exam के द्वारा कुछ पदों पर भर्ती होनी थी। आपको बता दें कि लंबे समय से छात्र इस परीक्षा के लिए तैयारी भी कर रहे थे लेकिन अब उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है।

हाल ही में यह बड़ी खबर सुनने को मिली है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली CET Exam पर रोक लगा दी है। आप लोगों को बता दें कि हाल ही में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इन पदों के लिए होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन पोर्टल भी खोल दिए थे। लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद कई सारे युवाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और उनकी उम्मीदें भी टूटती हुए नजर आ रही हैं। लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कुछ ही पदों के लिए यह रोक लगाई है बाकी शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। इस आर्टिकल में हम हाईकोर्ट द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में बताने वाले हैं कि आखिरकार हाईकोर्ट ने किन पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए रोक लगाई है। इसे जानने के लिए आपको यह आर्टिकल अंत से पढ़ना होगा।

CET Exam

हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका

आप लोगों को बता देती हरियाणा हाई कोर्ट ने HSSC के तहत होने वाली CET Exam के कुछ पदों पर रोक लगाई है जिसमें माइनिंग ऑफिसर और सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर के पद शामिल हैं। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इन पदों को छोड़कर बाकी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में CET Exam को लेकर पिंकी और अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और कहा है कि हरियाणा सरकार के द्वारा C और D पदों की भर्ती के लिए ये परीक्षा आयोजित की गई थी। लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने के बाद नवंबर में C ग्रुप के पदों की परीक्षा ली गई। लेकिन इस परीक्षा में माइनिंग इंस्पेक्टर और सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर के पद में शामिल नहीं थे।

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पंजीकरण के बाद भी नहीं हुई परीक्षा

आपको बता दें कि याचिकाकर्ता विभाग में पहले कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम कर रहे थे और इन पदों का विज्ञापन ना होने पर उन्होंने परीक्षा भी नहीं दी। इसके बाद विभाग ने माइनिंग ऑफिसर के 74 और सीड सर्टिफिकेशन इंस्पेक्टर के 33 पदों पर CET Exam के द्वारा भरने की घोषणा की।

याचिकाकर्ता देते परीक्षा

इसके अलावा याचिकाकर्ता पिंकी और अन्य ने बताया कि अगर विभाग इन पदों पर विज्ञापन जारी करने वाला था और CET Exam लेने वाला था तो हम इसकी परीक्षा जरूर देते। अब आयोग के इस फैसले के बाद हम इन पदों पर दावा करने से वंचित रह गए। इसलिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा बोर्ड के इस फैसले को नकारते हुए आदेश दिया है कि केवल C और D ग्रुप के सभी पदों को CET के माध्यम से भरा जायेगा।

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