E-Shram Card : केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा को आर्थिक सहायता देने के लिए कई तरह की स्कीम चलाई जा रही है। इस मामले में किसानों के लिए भी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई तरह की स्कीम चलाई जा रही है ताकि उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। सरकार द्वारा ई-श्रम कार्ड धारकों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया गया है। पहले यह परेशानी आ रही थी कि ई-श्रम कार्ड धारको के खाते में पैसा नहीं आ रहा था और वह इस कारण काफी परेशान भी हो रहे थे। लेकिन अब उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है।
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने ई-श्रम कार्ड धारकों के लिए एक नई लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में केंद्र सरकार द्वारा उन ई-श्रम कार्ड धारकों का नाम शामिल है जिनको सरकार द्वारा हर महीने आर्थिक लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ ही आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा इन कार्ड धारकों को 1000 रुपये की किस्त उनके खाते में भेज दी गई है। अगर आपके पास भी ई-श्रम कार्ड है तो आप इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। सरकार की तरफ से इन कार्ड धारकों को हर महीने 500 रुपये दिए जाते है।

हर महीने मिलते है 500 रुपये
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और मजदूर वर्ग के लोगों के लिए यह स्कीम चालू की है और इस स्कीम के तहत हर महीने उन्हें 500 रुपये दिए जाते है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अगर आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं तो आपको इस स्कीम का फायदा जरूर मिलेगा। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि ई-श्रम कार्ड कि कैटेगरी में रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, नाई, धोबी, ठेला चालक, मोची, दर्जी, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले समेत कई लोग शामिल है।
इस तरह चेक करें लिस्ट में अपना नाम
अगर आपके पास भी ई-श्रम कार्ड है और आपको इस लिस्ट में अपना नाम चेक करना है तो सबसे पहले आपको विभाग की आधिकारिक वेबसाइट upssb.in पर जाना होगा। यहां पर आपको श्रमिक कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने नया पेज ओपन हो जायेगा। यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। यहां पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। आपके नंबर पर आए ओटीपी नंबर को दर्ज करें और लिस्ट में अपना नाम चेक कर ले।
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कौन कर सकता है अप्लाई
ई-श्रम कार्ड के लिए आवेदन करने वाला युवक असंगठित क्षेत्र की श्रेणी में आना चाहिए और उसकी उम्र 16 से लेकर 59 वर्ष तक हो सकती है। वह अन्य सरकारी योजना से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। वह किसी EPFO या NPS का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि आकस्मिक मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये, दुर्घटना या आंशिक रूप से विकलांग होने पर 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है।