Last Date for ITR Filing 2023: ये कार्रवाई जुर्माने से लेकर जेल तक हो सकती हैं अगर ITR Last Date 2023 समाप्त होने से पहले नहीं भरा गया

Income Tax Return Filing Last date 2023: अगर आप 31 जुलाई से पहले इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं, तो आप पर जुर्माना लग सकता है।

Last Date for ITR Filing: ITR रिटर्न फाइल करने का समय आज, 31 जुलाई 2023 को समाप्त हो जाएगा। इस बार आईटीआर फाइल करने का समय नहीं बढ़ा गया है। ऐसे में, अगर आप आज रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो आप जुर्माने के साथ कई समस्याओं से गुजर सकते हैं। इसके अलावा, आपको कानूनी कार्रवाई करनी पड़ सकती है।

ITR Filing
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30 जुलाई तक, आयकर विभाग ने 6 करोड़ से अधिक लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए हैं। वहीं, 1.30 करोड़ से अधिक लोगों ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन किया है। सिर्फ 30 जुलाई को लगभग 27 लाख रिटर्न फाइल किए गए। 31 जुलाई तक आईटीआर नहीं भरने पर क्या हो सकता है?

सभी को आईटीआर भरना होगा

साल 2022–2023 और साल 2023–2024 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। धारा 234 के तहत आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह आवश्यक नहीं है. हालांकि, धारा 139 के तहत आईटीआर नहीं भरने पर आपको कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

31 तारीख तक ITR नहीं भरने पर जुर्माना देना होगा

आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, धारा 139(1) के तहत समय सीमा के भीतर आईटीआर दाखिल करने में आपको विलंब शुल्क के रूप में 5 हजार रुपये देना पड़ सकता है। अगर आपकी आय पांच लाख रुपये से कम है तो आपको सिर्फ एक हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

इतने साल की जेल हो सकती है

आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार, कर नहीं देने पर जुर्माना, ब् याज या मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप तीन महीने से दो साल की जेल भी हो सकती है। यद्यपि, 25,00,000 रुपये से अधिक की चोरी के मामले में करावास 6 महीने से 7 साल तक हो सकता है।

पिछले वित्त वर्ष का भी भुगतान कर सकते हैं

धारा 139(1) के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख से पहले या उस पर आईटीआर दाखिल नहीं किया जाता है, तो आयकर वेबसाइट पर विलंबित आईटीआर फाइल किया जा सकता है। नियम के अनुसार, धारा 139(4) के तहत विलंबित आईटीआर भरना चाहिए। वहीं, विलंबित आईटीआर की समाप्ति के बाद भी आप रिटर्न भर सकते हैं। इसे अपडेट आईटीआर कहते हैं, जिसे 31 दिसंबर तक भरना होगा।

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