Public Provident Fund Sukanya Samriddhi Yojana: पब्‍ल‍िक प्रोव‍िडेंट फंड एवं सुकन्या समृद्ध‍ि योजना के नियम में आए ये बड़े बदलाव, सरकार का नया फैसला

सार्वजनिक भविष्य निधि की सुकन्या समृद्धि योजना: सरकार का एक नया फैसला! पब्लिक प्रॉविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब आप नए नियमों के बारे में जान गए हैं। Public Provident Fund Sukanya Samriddhi Yojana new rules.

Public Provident Fund Sukanya Samriddhi Yojana

Public Provident Fund Sukanya Samriddhi Yojana (सार्वजनिक भविष्य निधि व सुकन्या समृद्धि योजना):

सुकन्या समृद्धि योजना निवेशकों के लिए सबसे हालिया अपडेट जारी किया गया है। अगर आपने पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में निवेश किया है तो सरकार ने आपको नोटिफिकेशन जारी किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब पीपीएफ, एनएससी, एसएसवाई और अन्य छोटी बचत योजनाओं में भाग लेने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड देना अनिवार्य है। यदि आप ये दस्तावेज़ प्रदान नहीं करते हैं, तो आपका खाता बंद कर दिया जाएगा और आप इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सुकन्या समृद्धि योजना (सार्वजनिक भविष्य निधि सुकन्या समृद्धि योजना)।

सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सम्मान योजना व अन्य योजनाओं में आधार व पैन कार्ड जमा नहीं कराने पर निवेश, निकासी व अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी. यह अधिसूचना सरकार द्वारा 31 मार्च, 2023 को जारी की गई थी। इन योजनाओं में निवेश पहले आधार के बिना संभव था, लेकिन अब से आधार कार्ड और आधार नामांकन पर्ची की आवश्यकता होगी। सुकन्या समृद्धि योजना (सार्वजनिक भविष्य निधि सुकन्या समृद्धि योजना).

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आधार नामांकन संख्या जमा करनी होगी

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, इन बदलावों का इस्तेमाल सरकार की लघु बचत योजना के लिए केवाईसी के तौर पर किया जाएगा। पहले, आप इन सभी बचत योजनाओं में आधार संख्या न होने पर भी जमा कर सकते थे। वित्त मंत्रालय के अनुसार, किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले निवेशकों को अपना आधार नामांकन नंबर जमा करना होगा। इसके अलावा, एक निश्चित सीमा से अधिक के निवेश के लिए पैन कार्ड प्रस्तुत करना होगा।

आधार संख्या छह महीने के भीतर प्रदान की जानी चाहिए

यदि आपके पास डाकघर बचत योजना के लिए खाता खोलते समय आधार नहीं है, तो आपको आधार नामांकन पर्ची का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, निवेशक को ‘लघु बचत योजना’ निवेश से जोड़ने के लिए खाता खोलने के छह महीने के भीतर आधार संख्या प्रदान की जानी चाहिए। लघु बचत योजना खाता खुलवाते समय अब इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत:-

  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार संख्या या आधार नामांकन पर्ची
  • पैन नंबर, अगर मौजूदा निवेशक 30 सितंबर 2023 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा नहीं कराते हैं तो 1 अक्टूबर 2023 से उनका खाता बंद कर दिया जाएगा।

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