Special Casual Leave : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! सरकार की नई लीव पॉलिसी के तहत मिलेगा इतने दिनों का अवकाश

Special Casual Leave : अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए कई तरह की पॉलिसी बनाई गई है जिसका फायदा कर्मचारी लेते रहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक नई लीव पॉलिसी प्लान की है। सरकार द्वारा इस नई लीव पॉलिसी को घोषित करने के बाद कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो चुकी है। इस नई लीव पॉलिसी को लागू करने के बाद अब कर्मचारियों को पहले से ज्यादा छुट्टियां मिलेगी। जिससे उन्हें जरूरी काम होने पर परेशान नहीं होना पड़ेगा और आसानी से वह छुट्टी ले सकते है।


आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अब केंद्रीय कर्मचारियों को ऑर्गन डोनेट करने के बाद उनके विभाग द्वारा 42 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव दी जाएगी। हाल ही में डीओपीटी द्वारा एक मेमोरेंडम जारी किया गया है और उसमें बताया गया है कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपना अंग डोनेट करता है तो उसे बड़ी सर्जरी करवानी पड़ती है। अंग डोनेट करने के लिए व्यक्ति को पहले अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है और फिर उस से रिकवर होने के लिए भी उसे थोड़ा समय लगता है। इसीलिए ये स्कीम सरकार द्वारा चलाई गई है जिसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे है।

Special Casual Leave

30 दिन की लिमिट बढ़ाकर 42 की गई

कर्मचारी को इंसान की मदद करने और अंगदान को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा यह स्कीम चलाई गई है। सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि अब केंद्रीय कर्मचारियों की लीव बढ़ाकर 42 दिन अधिक कर दी गई है। लेकिन इसके लिए नियम भी बना दिए गए है। नए नियम के तहत कैलेंडर वर्ष में आकस्मिक अवकाश के रूप अधिकतम 30 दिन की छुट्टियों की मंजूरी मिलती है। सरकार द्वारा नई स्कीम 25 अप्रैल 2023 से लागू कर दी गई है।

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सबके लिए लागू नहीं होगा नियम

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डीओपीटी द्वारा जो मेमोरेंडम जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि नई लीव का आदेश सीसीएस (छुट्टी) नियम के अनुसार सभी के ऊपर लागू नहीं होता है। अतिरिक्त अवकाश का यह नियम कुछ चुनिंदा कर्मचारियों पर ही लागू होगा। मेमोरेंडम में ऐसा बताया गया है कि नया लीव नियम रेलवे कर्मचारियों, ऑल इंडिया सर्विसेज के कर्मचारियों के लिए ही बनाया गया है।


इसके अलावा सरकार के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में यह जानकारी भी दी गई है कि अंगदान करने के लिए होने वाली सर्जरी और उससे रिकवर होने के लिए कर्मचारी को 42 दिन की अवकाश सीमा दी जाएगी। लेकिन कर्मचारियों को यह अवकाश सरकार की तरफ से पंजीकृत चिकित्सक की अनुशंसा के आधार पर ही दिया जायेगा। इस तरह की छुट्टियों का लाभ कर्मचारी अस्पताल में भर्ती होने से एक हफ्ते पहले से उठा सकता है। सरकार द्वारा अतिरिक्त छुट्टी का नियम लागू करने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ चुकी हैं। लेकिन यह कुछ चुनिंदा कर्मचारियों पर ही लागू होगा।

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