अब से इन 5 ट्रांजेक्शन पर भी मिल सकता है इनकम टैक्स का नोटिस, जानिए क्या है वह 5 ट्रांजैक्शन बढ़ना हो सकता है बढ़ा नुकसान

इन 5 ट्रांजेक्शन पर भी मिल सकता है इनकम टैक्स का नोटिस, जानिए क्या है वह 5 ट्रांजैक्शन – आज सरकार ऑनलाइन लेनदेन को काफी ज्यादा बढ़ावा दे रहे है और वही नगद पैसे के लेनदेन को लेकर काफी सारे नियम बनाए हैं, ऐसे कई उच्च मूल्य वाले नगद ट्रांजैक्शन है जिसके कारण आप गंभीर समस्या में पड़ सकते हैं और आपको आयकर विभाग के तरफ से नोटिस भी मिल सकता है। 

वर्तमान समय में उच्च मूल्य वाले ट्रांजैक्शन करना सरकार के अनुसार सही नहीं है, ऐसे कई सारे उच्च मूल्य वाले लेन देन है जिस पर आयकर विभाग के सभी कर्मचारी काफी अच्छे से जांच करते हैं।

यदि आप Minimum Limit से ज्यादा का ट्रांजेक्शन Bank Account, Mutual Fund, Property में करते है तो आपको आयकर विभाग को सूचित करना होगा, नहीं तो आप काफी समस्या में पढ़ सकते हैं। 

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इन 5 ट्रांजेक्शन पर भी मिल सकता है इनकम टैक्स का नोटिस

इन 5 ट्रासंक्शन से मिल सकता है इनकम टैक्स के तरफ से नोटिस 

5 ऐसे उच्च राशि वाले नगद ट्रांजैक्शन है, जिसके जरिए आपको आयकर विभाग के तरफ से नोटिस मिल सकता है, तो यदि 5 उच्च राशि वाले नगद ट्रांजैक्शन की बात की जाए जिससे से हमें आयकर विभाग के तरफ से नोटिस मिल सकता है वह ट्रांजैक्शन है – 

1) बैंक खाते में नगद उच्च राशि जमा  

आयकर विभाग के नियम के अनुसार आप आपके बैंक अकाउंट में 1 साल में ₹10 लाख नगद से ज्यादा का डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं यदि आप 1 साल के अंदर ₹10 लाख से भी ज्यादा का पैसा जमा करते है और आयकर विभाग को रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है। 

2) प्रॉपर्टी का नगद लेनदेन

₹30 लाख या उससे ज्यादा का प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन यदि आप नगद करते हैं तो भी आपको आयकर विभाग द्वारा नोटिस मिल सकता है। यदि आपने ₹30 लाख का नगद ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी में किए हैं तो आपको आयकर विभाग को जरूर रिपोर्ट करना होगा।

3) फिक्स्ड डिपॉजिट में नगद जमा

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार किसी भी फिक्स्ड डिपॉजिट में 1 साल में ₹10 लाख से ज्यादा जमा नहीं कर सकते हैं, यदि आप फिक्स्ड डिपोजिट में ₹10 लाख से भी ज्यादा पैसे नगद जमा करते हैं तो आपको आयकर विभाग  से नोटिस मिल सकता है इसलिए आपको बैंक में रिपोर्ट करना जरूरी है। 

4) क्रेडिट कार्ड से बड़ी भुगतान

आज डेबिट कार्ड से ज्यादा लोग क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करना पसंद करते हैं, यदि कोई व्यक्ति 1 साल के अंदर क्रेडिट कार्ड से ₹10 से भी ज्यादा का का भुगतान करता है तो इस स्थिति में भी उस व्यक्ति को आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स के तरफ से नोटिस मिलेगा। 

5) शेयर, म्यूचुअल फंड में नगद लेनदेन 

यदि आप एक Financial Year में ₹10 लाख या उससे ज्यादा का शेयर, म्यूच्यूअल फंड खरीदते हैं तो भी आयकर विभाग के तरफ से आपको नोटिस प्राप्त हो सकता है। 

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